यूपी में 10 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रयास
लखनऊ: प्रदेश में संपूर्ण लाकडाउन का फैसला अभी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए धीरे-धीरे कदम उसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी से इसकी शुरुआत हुई, फिर इसे मंगलवार और गुरुवार तक बढ़ाया गया। अब प्रदेश में सीधे दस मई यानी सोमवार तक के लिए कोरोना कफ्यरू लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से वचरुअल बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में आंशिक कोरोना कफ्यरू प्रभावी हो रहा है। आमजन खुद ही आवागमन कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छह मई यानी गुरुवार सुबह सात बजे तक जो आंशिक कोरोना कफ्यरू लागू है, उसे 10 मई यानी सोमवार सुबह सात बजे तक विस्तार दिया जा रहा है। सभी जिलों में इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आंशिक कोरोना कफ्यरू के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां, ई-कॉमर्स से संबंधित काम यथावत चलते रहेंगे। राशन वितरण और टीकाकरण सुचारु रहेगा। ऐसे लोगों को कतई न रोका जाए। पुलिस इनकी मदद करे।
योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंदी के दौरान रेहड़ी, पटरी व्यवसायियों, ठेला लगाने वालों, दैनिक श्रमिकों आदि के भरण-पोषण के लिए सामुदायिक भोजनालय शुरू किए जाएं। कंटेनमेंट जोन में केवल डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था से आपूर्ति होगी। औद्योगिक इकाइयों में भोजन आदि का प्रबंध रहे। कोई भी व्यक्ति भोजन के अभाव में परेशान न हो।
24 घंटे में हो हर जिले में एनेस्थेटिक : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मरीजों को आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जिलों में 4,370 आक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक सीएचसी में 20-20 आक्सीजन कंसंट्रेटर गए दिए हैं। कहा कि कुछ जिलों में एनेस्थेटिक नहीं हैं, वहां अगले 24 घंटे में एनेस्थेटिक और तकनीशियन उपलब्ध कराए जाएं।
’>>मुख्यमंत्री ने वचरुअल बैठक में की कोरोना की स्थिति की समीक्षा
’>>सिर्फ औद्योगिक और आवश्यक सेवाओं की ही मिलेगी अनुमति
कोरोना कफ्यरू में ई-पास से मिलेगी छूट
कोरोना कफ्यरू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन ने ई-पास जारी करने की व्यवस्था बनाई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल-आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति, परिवहन, मेडिकल, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति, उद्योग संबंधी कार्य, ई-कॉमर्स ऑपरेशन, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, ¨पट्र और इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को ई-पास से छूट मिलेगी।
अस्पतालों की मिल रही शिकायत, जिम्मेदारी निभाएं सेक्टर मजिस्ट्रेट
लखनऊ के सन अस्पताल का मामला सामने आने के बाद उसका उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अस्पतालों में बेड व आक्सीजन आदि की उपलब्धता होने के बाद भी अनावश्यक अभाव दर्शाकर मरीजों और उनके परिजनों के इलाज में आनाकानी करने की शिकायतें मिली हैं। कुछ जगहों पर नियत शुल्क की दर से अधिक की वसूली की बात भी सामने आई है। ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई की गई है। ऐसी सभी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती ऐसी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए ही की गई है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट अस्पतालों के बाहर भी भ्रमण कर मरीज व उनके स्वजनों की जरूरत अनुसार मदद करें।